नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया गया था।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इसी मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट का कहना था ऐसा कानून बनाना उत्तर प्रदेश विधानसभा की शक्तियों से परे है। कानूनी भाषा में ऐसा करने को अल्ट्रा वायरेस (Ultra Vires) कहते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने का भी आदेश दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मदरसे चलते रहेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससे यूपी के करीब 25 हजार मदरसों पर तलवार लटक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों को बड़ी राहत मिली है।